Balaghat (MP), May 29 (PTI) A court here today sentenced a 23-year-old woman
to life imprisonment for killing her three-day-old child. District and
sessions judge Dipak Kumar Agrawal awarded life imprisonment to Reena Bhagat
for killing her infant child and imposed a fine of Rs 5,000 on her, public
prosecutor Madan Dwivedi said. The child was born to Reena on November 11 last
year, six months after she got married, Dwivedi said.
She smothered the child as her husband was pressing for a DNA test to find out
the biological father of the infant, the prosecution said. The charge sheet
stated that she committed the crime to make people believe the child was born
premature and had died. This, the charge sheet said, was to dispel doubts in
her husband's mind on who was the father of the child. PTI COR LAL BNM ZMN ZMN
Thanks To: Balaghat (MP), May 29 (PTI) A court here today sentenced a
23-year-old woman to life imprisonment for killing her three-day-old child.
District and sessions judge Dipak Kumar Agrawal awarded life imprisonment to
Reena Bhagat for killing her infant child and imposed a fine of Rs 5,000 on
her, public prosecutor Madan Dwivedi said. The child was born to Reena on
November 11 last year, six months after she got married, Dwivedi said. She
smothered the child as her husband was pressing for a DNA test to find out the
biological father of the infant, the prosecution said. The charge sheet stated
that she committed the crime to make people believe the child was born
premature and had died. This, the charge sheet said, was to dispel doubts in
her husband's mind on who was the father of the child. PTI COR LAL BNM ZMN
ZMN
3 दिन के बच्चे की हत्यारी माँ को आजीवन कारावास बालाघाट: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक महिला ने ममता का गला घोंट कर अपने ही तीन के नवजात की हत्या कर दी थी. इस मामले में सुनववै करते हुए स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय रीना भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी माँ पर 5000 रूपये का जुरमाना भी लगाया है.
बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला देते हुए आरोपी मां रीना भगत को नवजात बच्चे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि चांगोटोला थाना अंतर्गत हिरबाटोला निवासी रीना को विवाह के 6 माह बाद ही 11 नवंबर 2017 को प्रसव पीड़ा उठने के बाद बालाघाट जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहाँ रीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था.
लेकिन इससे पहले रीना के पति चंचल भगत ने रीना के गर्भवती रहने के दौरान ही शिशु के जन्म पर सवाल खड़े करते हुए बच्चे के डीएनए जांच की बात कही थी. फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो रीना ने बदनामी के डर से 14 नवंबर 2017 को रीना ने अपने ही नवजात शिशु की बड़े ही निर्मम और शातिर तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसके बाद रीना के पति ने नवजात के हत्या कि आशंका जताई थी. पुलिस द्वारा नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे यह साफ़ हो गया कि बच्चे कि मौत स्वाभिक नहीं बल्कि हत्या है. सख्ती से पूछताछ करने के बाद रीना ने अपना जुर्म काबुल कर लिया.
Thanks To:
https://www.newstracklive.com/news/newborn-child-murder-guilty-mother-sent-to-life-imprisonment-in-balaghat-sc103-nu-1220733-1.html
3 दिन के बच्चे की हत्यारी माँ को आजीवन कारावास बालाघाट: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में एक महिला ने ममता का गला घोंट कर अपने ही तीन के नवजात की हत्या कर दी थी. इस मामले में सुनववै करते हुए स्थानीय अदालत ने 23 वर्षीय रीना भगत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी माँ पर 5000 रूपये का जुरमाना भी लगाया है.
बालाघाट जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला देते हुए आरोपी मां रीना भगत को नवजात बच्चे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि चांगोटोला थाना अंतर्गत हिरबाटोला निवासी रीना को विवाह के 6 माह बाद ही 11 नवंबर 2017 को प्रसव पीड़ा उठने के बाद बालाघाट जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहाँ रीना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था.
लेकिन इससे पहले रीना के पति चंचल भगत ने रीना के गर्भवती रहने के दौरान ही शिशु के जन्म पर सवाल खड़े करते हुए बच्चे के डीएनए जांच की बात कही थी. फिर जब बच्चे का जन्म हुआ तो रीना ने बदनामी के डर से 14 नवंबर 2017 को रीना ने अपने ही नवजात शिशु की बड़े ही निर्मम और शातिर तरीके से गला घोंटकर हत्या कर दी थी. उसके बाद रीना के पति ने नवजात के हत्या कि आशंका जताई थी. पुलिस द्वारा नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे यह साफ़ हो गया कि बच्चे कि मौत स्वाभिक नहीं बल्कि हत्या है. सख्ती से पूछताछ करने के बाद रीना ने अपना जुर्म काबुल कर लिया.
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